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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दुष्कर्म मामले में दोषी करार, जज का फैसला सुनते ही रो पड़े पूर्व JDS नेता

बेंगलुरु। पूर्व सांसद और (जनता दल-सेक्युलर) जद (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार 2 अगस्त को सजा की अवधि पर फैसला सुनाएंगे।
यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) संरक्षक एच डी देवेगौड़ा का पोता है। ये मामले तब सामने आए जब प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे।एसआईटी ने उसे पिछले साल 31 मई को होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जर्मनी से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। रेवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गया था, बाद में जद (एस) ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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