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✒️ *धन विधेयक 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–110)*वित्त विधेयक 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–117)*

  • धन विधेयक 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–110) केवल मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा।
    • केवल लोकसभा में लाया जाता है।
    • राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता।
    • लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित।
    • राज्यसभा को पारित करने हेतु 14 दिन का समय।
    • राज्य सभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और  ना ही इसमें संशोधन कर सकती है।
    • केवल अपनी सिफारिश दे सकती है।
    • लोकसभा सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं।
    • संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं।
    • राष्ट्रपति इसे सहमत/असहमति दे सकता है, परन्तु पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता।
  • वित्त विधेयक 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–117)
    • प्रारम्भ लोकसभा में।
    • लोकसभा से पारित होने के बाद इसकी प्रकृति साधारण विधेयक की तरह हो जाती है।
    • राज्यसभा इसे अनिश्चित काल हेतु रोक सकती है।
    • गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक।
    • सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
    • राष्ट्रपति इसे सहमति/असहमति/ पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

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