- धन विधेयक 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–110) केवल मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा।
- केवल लोकसभा में लाया जाता है।
- राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता।
- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित।
- राज्यसभा को पारित करने हेतु 14 दिन का समय।
- राज्य सभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है।
- केवल अपनी सिफारिश दे सकती है।
- लोकसभा सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य नहीं।
- संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं।
- राष्ट्रपति इसे सहमत/असहमति दे सकता है, परन्तु पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता।
- वित्त विधेयक 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐥 (आर्टिकल–117)
- प्रारम्भ लोकसभा में।
- लोकसभा से पारित होने के बाद इसकी प्रकृति साधारण विधेयक की तरह हो जाती है।
- राज्यसभा इसे अनिश्चित काल हेतु रोक सकती है।
- गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक।
- सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
- राष्ट्रपति इसे सहमति/असहमति/ पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।